बलोतरा: समदड़ी थाने मे दर्ज एफआईआर जिसमें एक रात में 12 चोरियां करने का आरोपी को जमानत मिल गई, बता दे की थाने में दर्ज मामले 184/2024 के अंतर्गत धारा 303(2) बी.एन.एस. में गिरफ्तार आरोपी नेमाराम की तरफ से जिला एवं सेशन न्यायालय ,बालोतरा में एडवोकेट इमरान खान मेली और एडवोकेट महावीर मेघवाल ने पैरवी करते हुए कहा की आरोपी नेमाराम बेकसूर है उनके पास से किसी भी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है इसे जूठा फसाया गया है आरोपी 12 दिन से जेल मे
किसी ने भी चोरी करते हुए नहीं देखा है उसकी जमानत मंजूर की जाए परिवादी के और से पेश सरकारी वकील ने कहा की मुल्जिम पर संगीन आरोप है जिसकी सज़ा 7 साल है और चोरी समाज के लिए बहुत घातक है इसलिए आरोपी की जमानत खारिज की जाए दोनों पक्षों की बहस सुनकर माननीय जिला एवं सेशन न्यायालय, बालोतरा ने आरोपी को जमानत मंजूर करते हुए रिहा करने के आदेश दिये।