बालोतरा, 21 अगस्त। भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना की अनुपालना में राज्य में गेहूँ एवं दाल की स्टॉक सीमा तय की गई है। इस संबंध मे प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा बैठक में समस्त जिला रसद अधिकारियों एवं विभागीय अधिकारियों को उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करवाने हेतु निर्देश दिये गये। 21 अगस्त को आयोजित विडियो कॉफ्रेसिंग के दौरान में किसी भी गेहूँ दाल के व्यवहारी द्वारा निर्धारित समय पर संबंधित पोर्टल पर यदि स्टॉक की घोषणा नहीं की जाती है तो उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही करते हुए दाल एवं गेहूँ जब्त करने के निर्देश प्रदान किये गये है।
इस संबंध में जिले के दाल (तूर और चना, काबूली चना सहित) के कार्यरत समस्त व्यवहारियों यथा थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, बड़ी श्रृंखला वाले खुदरा विक्रेता, मिलर एवं आयातको को निर्देशित किया जाता है कि उनके पास उपलब्ध स्टॉक की घोषणा पोर्टल पर करावे तथा रजिस्ट्रेशन शेष रहे व्यवहारियों का भारत सरकार के पोर्टल (fcinfowev.nic.in/psp) पर रजिस्ट्रेशन कर स्टॉक की घोषणा करावे। दाल-दलहन के संबंध में स्टॉक सीमा 30 सितम्बर 2024 तक प्रभावी रहेगी। थोक विक्रेता के लिए 200 मेट्रिक टन, खुदरा विक्रेता के लिए 5 मेट्रिक टन, बिग चैन रिटेलर्स के लिए खुदरा आउटलेट पर 5 मेट्रिक टन डिपो पर 200 मेट्रिक टन एवं डीलर के लिए 3 माह के उत्पादन अथवा वार्षिक संस्थापित क्षमता का 25 प्रतिशत, इनमें से जो अधिक हो।
इसी प्रकार से जिले में गेहूँ के कार्यरत समस्त व्यवहारियों यथा थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, बड़ी श्रृंखला वाले खुदरा विक्रेता, मिलर एवं आयातको को निर्देशित किया जाता है कि उनके पास उपलब्ध स्टॉक की घोषणा पोर्टल पर करावे तथा रजिस्ट्रेशन शेष रहे व्यवहारियों का भारत सरकार के पोर्टल (https://evegoils.nic.in/wsp/login) पर रजिस्ट्रेशन कर स्टॉक की घोषणा करावे। गेहूँ के संबंध में स्टॉक सीमा 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। थोक विक्रेता के लिए 3 हजार मेट्रिक टन, खुदरा विक्रेता के लिए 10 मेट्रिक टन, बिग चैन रिटेलर्स के लिए खुदरा आउटलेट पर 10 मेट्रिक टन और उनके सभी डिपो पर 3 हजार मेट्रिक टन एवं प्रोसेसर्स मासिक स्थापित क्षमता की 70 प्रतिशत मात्रा को 2024-25 के शेष महीनों से गुणा के बराबर। यदि किसी व्यवहारी द्वारा रजिस्ट्रेशन कर स्टॉक को ऑन लाईन नहीं किया जाता है तो उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।
जिले में कृषि उपज मण्डी में जिला रसद अधिकारी, बालोतरा द्वारा 4 गेहूँ दाल के व्यवहारियों के स्टॉक घोषणा एवं भौतिक स्टॉक का सत्यापन किया गया, जिसमें 4 व्यवहारियों द्वारा अनियमितताएं करने वाले व्यवहारियों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत विभागीय प्रकरण दर्ज करते हुए नोटिस जारी किये गये है।