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कंज्यूमर केयर अभियान के तहत 7 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर 8000 रूपये का जुर्माना वसूला

कंज्यूमर केयर अभियान के तहत 7 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर 8000  रूपये का जुर्माना वसूला



बालोतरा, 24 अगस्त। निदेशक (उपभोक्ता मामले) एवं नियंत्रक (विधिक मापविज्ञान), उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान-जयपुर एवं जिला कलक्टर श्री सुशील कुमार यादव द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में 24 अगस्त को जिला रसद अधिकारी कंवराराम द्वारा गठित संयुक्त जांच दल गणेशराम योगी, जिला विधिक मापविज्ञान अधिकारी, बाड़मेर, रामावतार पूनियां, प्रवर्तन निरीक्षक एवं रविन्द्र सिंह प्रवर्तन निरीक्षक बालोतरा द्वारा संयुक्त रूप से कंज्यूमर केयर अभियान 2024 के तहत बालोतरा शहर में स्थित मैसर्स मुकेश स्वीट होम, मैसर्स मनमोहन स्वीट, मैसर्स पीएनपी हैण्डमूल, मैसर्स सांवरियां सेठ, मैसर्स भोलेनाथ नमकीन भण्डार, मैसर्स महेश स्वीट्स इत्यादि प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। 

जिला रसद अधिकारी कंवराराम ने बताया कि निरीक्षण के दौरान मैसर्स पीएनपी हैण्डमूल, मैसर्स भोलेनाथ नमकीन भण्डार एवं मैसर्स महेश स्वीट्स प्रतिष्ठानों पर अनियमितताऐं किये जाने की स्थिति में विधिक मापविज्ञान अधिनियम 2009 व विधिक मानविज्ञान (डिब्बा बन्द वस्तुए) नियम 2011 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए 8000 रूपये की राशि का जुर्माना वसूला गया।