बालोतरा, 17 मई। जिला कलक्टर सुशील कुमार यादव ने राजकीय नाहटा जिला चिकित्सालय में कार्यरत शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. गौरव गुप्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया।
जिला कलक्टर सुशील कुमार यादव में बताया कि राजकीय नाहटा जिला चिकित्सालय में कार्यरत शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. गौरव गुप्ता को राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत कारण बताओं नाटिस जारी किया गया है।
उल्लेखनीय है कि 15 मई को रात्रिकाल में 10.53 बजे पर मरीज रोशन पुत्र मनोज उम्र 30 वर्ष चिकित्सकीय परामर्श हेतु शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. गौरव गुप्ता के पास आए। परामर्श के दौरान डॉ. गौरव गुप्ता द्वारा जिला चिकित्सालय की मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना की पर्ची पर उल्लेखित क्रम संख्या 9, 15, 20, 21, 28, 29, 30 एवं 52बी (Na+/K+) सोडियम व पोटेशियम की जांच करवाने हेतु लिखा गया तथा मरीज को बाजार से जांच करवाने हेतु बाध्य किया गया। साथ ही मरीज को भर्ती करने के लिए यह कहा कि पहले बाहर से जांच करवाकर आओं उसके बाद भर्ती किया जाएगा। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. गौरव गुप्ता का यह कृत्य पद के दायित्वों के निर्वहन के विपरित तथा चिकित्सक बनने पर ली गई शपथ को भंग करता है। राजकीय योजनाओं के अनुसार सभी जांचों की सुविधा राजकीय चिकित्सालय में निःशुल्क उपलब्ध होती है। इस मरीज को लिखी गई जांचे आपातकालीन नहीं होने पर बाजार से करवाने हेतु मरीज को बाध्य किया गया। जबकि आपातकाल में स्टॉफ को घर बुलाकर भी जांच करवाई जाती है। आपका यह कृत्य घोर अनुशासनहीनता व निजी लाभ कमाने के उद्देश्य को प्रदर्शित करता है। आप द्वारा मरीज को सहयोग नहीं करना एवं बाहर से जांच करवाने हेतु बाध्य करने का कृत्य आचरण नियमों का घोर उल्लंघन है।
संभागीय आयुक्त बी. एल. मेहरा द्वारा गुरूवार को औचक निरीक्षण दौरान उक्त प्रकरण संज्ञान में आया। जिस पर जिला कलक्टर सुशील कुमार यादव ने तुरन्त प्रभावी कार्यवाही करते हुए राजकीय नाहटा जिला चिकित्सालय में कार्यरत शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. गौरव गुप्ता को राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए तीन दिवस में अपना जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।