Food

ताजा खबर

सिवाना नगरीय क्षेत्र में अग्नि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भवनों में अग्निशमन अनिवार्य





बालोतरा, 14 मार्च। संयुक्त शासन सचिव-प्रथम नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत शासन विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य के सभी अधिसुचित नगरीय क्षेत्रों में अग्नि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भवनों में अग्निशमन / अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं यथा अग्नि सुरक्षा यंत्र तथा स्मॉक डिटेक्टर, स्प्रिंकलर, एम.सी.बी. हूटर, फायर अलार्म इत्यादी की व्यवस्था करने हेतु राज्यस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 103/(1) (vii), 337 एवं संपठित धारा 255, 291 एवं 325 की शक्तियो का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार एतदद्वारा फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र/ फायर एन.ओ.सी. लिए जाने का प्रावधान किए है।

सिवाना नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सुरेश कुमार जीनगर ने सभी सिवाना वासियों को सूचित करते हुए बताया कि अग्निशमन अनापति प्रमाण पत्र नही पाये जाने पर या समुचित अग्निशमन यंत्र नही पाये जाने पर उनके विरूद्ध सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित / गैर अनुमोदित निर्मित भवन / परिसर के स्वामी अथवा उपयोगकर्ता पर रु. 5000/- की शास्ति लगाकर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 291 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेंगी।

उन्होंने बताया कि फायर एन.ओ.सी जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा नगर पालिका क्षेत्र के साथ-साथ नगर विकास न्यास तथा अधिसुचित नगरीय क्षेत्रों में स्थित औधोगिक क्षेत्रों में भी उपरोक्त गतिविधियों के लिए अग्निशमन उपकरणों की सुनिश्चितापरान्त फायर एन.ओ.सी. जारी की जा सकेगी। एन. ओ. सी. जारी होने के एवं सूचीबद्ध एजेंसी द्वारा निरीक्षण किये जाने के उपरान्त भी यदि फायर संबंधित कोई घटना घटित होती है तो ऐसी स्थिति में उपरोक्त एजेन्सी का लाईसेंस रदद कर सबधित अभियोगी पर रु. 5000/- की शास्ति लगाकर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 291 के अन्तर्गत कार्यवाही कि जावेगी तथा जारी की गई फायर एन.ओ.सी को रद्द कर दिया जायेगा।

अधिशासी अधिकारी जीनगर ने बताया कि उपरोक्त वर्णित घटना के कारण यदि किसी भी तरह की मानवीय क्षति होती है तो सहायक अग्निशमन अधिकारी द्वारा संबधित थाने में उपरोक्त एजेन्सी एवं अधिभोगी के विरूद्ध एफ. आई.आर. दर्ज करायी जायेगी। इस संबंध में रद्द की गई एन.ओ.सी. को पुनः जारी किये जाने हेतु यदि अधिभोगी आवेदन करता है तो अधिभोगी को पुनः पूर्ण फायर एन.ओ.सी. आवेदन शुल्क तथा फायर सेस राशि जमा करानी होगी। सहायक अग्निशमन अधिकारी समय समय पर निरीक्षण कर सकेगे तथा समुचित फायर उपकरण चालु हालात में नही पाये जाने पर सबंधित परिसर के उपभोगी को नाटिस जारी कर पाबंद करेंगें। सबंधित परिसर के अधिभोगी द्वारा नोटिस की पालना नही करने पर रू. 5000/- की शास्ति लगाकर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 291 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

उन्होंने बताया कि अग्निशमन अनापति प्रमाण पत्र जारी होने पर किसी भी निर्मित भवन परिसर या भूमि को नियमन के लिए अनुमोदित अथवा स्वामित्व का प्रमाण पत्र या भवन निर्माण स्वीकृति, अधिवास की स्वीकृति, पूर्णता प्रमाण पत्र अथवा भू - उपयोग परिवर्तन का अनुमोदन नहीं माना जायेगा तथा इस संबंध में नियमानुसार पृथक से आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा। अधिभोगी द्वारा समय पर नवीनीकरण नही कराने की स्थिति में रु. 5000/- की शास्ति राशि देय होगी जो अग्निशमन सेवा अनुभाग संबंधित नगरीय निकाय के फायर आवेदन शुल्क खाते में जमा किया जावेगा।

अधिशासी अधिकारी ने कहा कि जारी की गई फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र / फायर एन. ओ. सी. की अवधि समाप्त होने से 15 दिवस पूर्व विधिवत ऑनलाईन फायर एन. ओ. सी. नवीनीकरण हेतु सबंधित नगरीय निकायों में पद स्थापित अधिशाषी अधिकारी / सहायक अग्निशमन अधिकारी को आवेदन करना अनिवार्य होगा, जिसमें सहायक अग्निशमन अधिकारी द्वारा नियमानुसार भवन का मौका निरीक्षण कर नवीनीकरण करना सुनिश्चित करेगें। साथ ही अधिशाषी अधिकारी द्वारा सिवाना नगर पालिका कार्यालय में सहायक अग्निशमन अधिकारी एवं अन्य अधिकारीयों के साथ बैठक में अवगत कराया कि गर्मी को मध्यनजर रखते हुए आगजनी दुर्घटनाओं की आशंका अधिक रहती है, उक्त कारण को मध्यनजर रखते हुए जो भी संस्थाएं उक्त नियमों की पालना नही करेगी। उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही होगी।