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आबकारी विभाग की कार्यवाई में 45 लाख की अवैध शराब जब्त

आबकारी विभाग की कार्यवाई में अवैध मदिरा एवं ट्रक जब्त
45 लाख रू. की अवैध शराब एवं 15 लाख का वाहन किया जब्त

बाड़मेर, 21 मार्च। राज्य में अवैध शराब के निर्माण, भण्डारण व परिवहन पर प्रभावी रोकथाम तथा लोक सभा आम चुनाव 2023 को देखते हुए आबकारी आयुक्त अंशदीप, अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन जोधपुर दलवीर सिंह ढड्डा के निर्देशन में आबकारी निरीक्षक भंवरलाल ने बुधवार को मुखबिर की गुप्त सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए अवैध शराब और ट्रक को जब्त किया।
जिला आबकारी अधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि मुखबिर की गुप्त सूचना के आधार पर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के सामने, एन.एच. 68 हाथीतला टोल प्लाजा के समीप नाकाबंदी की जाकर इतल्लानुसार वाहन टाटा होर्स 4018 TC ट्रेलर संख्या RJ-30-GA-9988 चौदह चक्का को रोकने का प्रयास करने पर टाटा ट्रेलर के ड्राईवर द्वारा नाकाबंदी तोड ट्रेलर को भगाकर ले जाने का प्रयास किया गया। जिस पर ट्रेलर का पीछा किया गया। जिस पर ट्रेलर ड्राईवर ने ट्रेलर को रोक कर कूदकर भाग गया। जिस पर जाब्ते के सिपाहियों ने उसका दौडकर पीछा किया मगर वह खेतों व झाडियों भागते-भागते रूहपोश हो गया दस्तयाब नहीं हुआ। ताबाद वाहन की तलाशी लेने पर उक्त ट्रेलर के पाटे पर मिट्टी के भरे प्लास्टिक कट्टों के बीच में बनाए गये लोहे के बॉक्स के भीतर शराब भरा होना पाये जाने पर उक्त वाहन को दस्तयाब कर जिला मुख्यालय बाडमेर ले जाकर बॉक्स से शराब को उतार गणना करने पर 500 कागज कार्टुनों में 11040 पव्वे एवं 3240 बोतलें सभी पंजाब राज्य में बिक्री योग्य अवैध शराब बरामद हुई। उक्त बरामदा शराब में 75 कागज कार्टूनों में 3600 पव्वे ऑल सीजन व्हीस्की, 56 कागज कार्टूनों में 2688 पव्वे रॉयल चैलेंज व्हीस्की, 99 कागज कार्टुनों में 4752 पव्वे मेकडवल नम्बर 01 व्हीस्की, 184 कागज कार्टुनों में 2208 बोतलें ऑल सीजन व्हीस्की, 86 कागज कार्टूनों में 1032 मेकडवल व्हीस्की बोतलें भरी पायी गई। तलाशी ट्रेलर के केबिन से वाहन आरसी भैराराम पुत्र मंगलाराम निवासी एड अमरसिंह एड सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बाडमेर के नाम से बरामद हुई, जिसके संबंध में अनुसंधान जारी है।
जब्त शराब की बाजार कीमत 45 लाख रू. है एवं वाहन की अनुमानित कीमत 15 लाख सहित कुल 60 लाख रू. है। बरामद शराब एवं वाहन के संबंध में आबकारी वृत बाडमेर में राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 14/57, 19/54 व 54 (ए) के तहत अभियोग दर्ज कर अनुसंधान जारी है।