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चाइनीज मांझे से पतंगबाजी पर रहेगा प्रतिबन्ध



सुबह-शाम दो घंटे नहीं उड़ा पाएंगे पतंग

 बालोतरा। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर सुशील कुमार यादव ने मकर सक्रान्ति पर जिले में करन्ट की आशंका वाले तथा पक्षियों एवं मनुष्यों को चोट पहुंचाने वाले मांझे से पतंगबाजी करने पर प्रतिबन्ध लगाया है।
 जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर सुशील कुमार यादव के आदेशानुसार मकर सक्रान्ति के अवसर पर जिले में पतंग उड़ाए जाएगें। वर्तमान समय में पतंग के लिए इस प्रकार का मांझा प्रचलन मे आया है जिससे पतंगबाजी करने पर बिजली के तारों के सम्पर्क में आने से विद्युत प्रवाहित होकर करन्ट आने से जानमाल की हानि की आशंका रहती है। साथ ही इस प्रकार के मांझे से पतंगबाजी करने पर आकाश में स्वच्छंद विचरण करने वाले पक्षियों की गर्दन कट जाती है तथा इससे मनुष्यों को भी चोट पहुंच सकती है। 
उन्होने बताया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जानमाल की रक्षा एवं सुरक्षा कारणों को मध्यनजर रखते हुए जिले के किसी भी क्षेत्र में पतंगबाजी के लिए इस प्रकार के अनुपयुक्त मांझे, प्लास्टिक अथवा इस प्रकार से चाईना निर्मित सिन्थेटिक मेटेरियल से बने हुए व अन्य टॉक्सिक मेटेरियल जैसे आयरन पाउडर, ग्लास पाउडर से बने पक्के धागे को पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया है। 
उन्होने बताया कि इस प्रकार के धागे व मांझे का पतंगबाजी हेतु कोई भी व्यक्ति उपयोग नहीं करेगा तथा न ही किसी व्यक्ति को उपयोग, विक्रय करने की अनुमति दी जाएगी।
   साथ ही प्रातः 6 से 8 बजे तक एवं सायं 5 से 7 बजे तक पतंगबाजी पर पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा। आदेश का उल्लंधन करने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध विधि के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। उक्त आदेश आगामी एक माह तक प्रभावशील रहेगा।