बालोतरा/बाड़मेर: राजस्थान हाईकोर्ट में बाखासर,बाड़मेर पुलिस थाने में दर्ज मुकदमा संख्या 100/2022 और पोक्सो न्यायालय, बालोतरा चल रहे मुकदमे में जेल में बंदअपराधी भरत भाई कलबी की और से वकील कमल सिंह राठौड़,इमरान खान मेली,अब्दुल कदीर पोकरण ने पैरवी करते हुए माननीय हाई कोर्ट के सामने बहस करते हुए कहा कि भरत को जूठा फसाया है उसने कोई अपराध नहीं किया है भरत बेगुनाह है जिस पर सरकारी अधिवक्ता ने कहा की मुल्जिम भरत पर 450,363,366A,343,376(2)n,376D आईपीसी ,3/4,5(g)/6 पोक्सो एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज मुल्जिम की बैल खारिज की जाए माननीय हाईकोट जज कुलदीप माथुर ने दोनो पक्षों की बहस सुनने के बाद मुल्जिम भरत भाई कलबी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए।।