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रिश्वतखोर मोकलसर पटवारी 8000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, दलाल पति 2500 रुपये लेकर फरार



सिवाना के मोकलसर पटवारी 5500 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार , दलाल पति  2500 रुपये लेकर मौके से हुआ फरार ,आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी 


शाइन टुडे@ सिवाना न्यूज: ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जैसलमेर इकाई  के उप अधीक्षक पुलिस अन्नराज राजपुरोहित के नेतृत्व में  आज रविवार को बाड़मेर जिले के सिवाना उपखंड में कार्यवाही करते हुये रेखा वैष्णव पटवारी पटवार मण्डल मोकलसर , तहसील सिवाणा , जिला बाड़मेर को परिवादी से 5500 रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।जबकि उसका पति 2500 रुपये लेकर मकान के पिछले गेट से फरार हो गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक  भगवान लाल सोनी ने निर्देशन में ए.सी.बी. की जैसलमेर इकाई को परिवादी चन्दनसिंह पुत्र मांगूसिंह राजपुत निवासी मोकलसर द्वारा शिकायत दी गई कि उसके द्वारा क्रय की गई भूमि का नामान्तकरण खोलने की एवज में रेखा वैष्णव पटवारी पटवार मण्डल मोकलसर तहसील सिवाणा , जिला बाड़मेर एवं उसका पति सुभाष वैष्णव द्वारा द्वारा परिवादी से 15000 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।जिस पर परिवादी ने 15000 पूरे दे दिये उसके बाद पटवारी का पति परिवादी से आरआई एंव अन्य अधिकारीओ के नाम पर 10 हजार रुपये मांग रहा था जिस पर 8000 में सौदा हुआ।जिसका कल शनिवार को एसीबी ने सत्यापन करवाया।जिस पर एसीबी , जोधपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस  सवाई सिंह गोदारा के सुपरवीजन में एसीबी जैसलमेर इकाई के उप अधीक्षक पुलिस  अन्नराज राजपुरोहित के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा बाड़मेर में ट्रेप कार्यवाही करते हुये रेखा वैष्णव पत्नी  सुभाष वैष्णव निवासी ग्राम मोड़ीकलां , तहसील रियाबड़ी , जिला नागौर हाल पटवारी पटवार मण्डल मोकलसर , तहसील सिवाणा , जिला बाड़मेर को परिवादी से 5500 रुपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है । आरोपिया पटवारी का दलाल पति सुभाष वैष्णव एसीबी कार्यवाही की भनक लगने पर मौके से फरार हो गया , जिसकी तलाश की जा रही है । उल्लेखनीय है कि आरोपिया पटवारी एवं उसके दलाल पति द्वारा परिवादी से पूर्व में ही 15 हजार रुपये रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थे । एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है । एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा