विदेश व देश के अन्य राज्यों से आने वाले लोग 10 अप्रैल तक जानकारी दें, नहीं तो होगा मुकदमा दर्ज
सिवाना(बाड़मेर) बाड़मेर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के आदेश द्वारा आदेशित किया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया जा चुका है। जिसके मध्यनजर गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अपने आदेश में 24 मार्च द्वारा सम्पूर्ण देश में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन घोषित किया गया है । जिले में कोरोना वायरस ( Covid - 19 ) के संक्रमण की रोकथाम एवं नियन्त्रण हेतु धारा 144 लागू की गई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा सम्पूर्ण जिले में करवाये गये घर - घर सर्वे के बाबजूद भी काफी संख्या में ऐसे व्यक्ति सर्वे में शेष रह गये हैं जो नई दिल्ली की निजामुद्दीन दरगाह मरकज से लौटे , कोरोना संक्रमित देशों तथा भारत के अन्य संक्रमित राज्यों अथवा राजस्थान के अन्य जिलों से 1 जनवरी 2020 के बाद यात्रा कर लौटे हैं , जिससे जिले में कोरोना वायरस से व्यक्तियों के संक्रमित होने की संभावना है।
इसी क्रम में आदेशित किया है कि ऐसे व्यक्ति जो निजामुद्दीन दरगाह मरकज के कार्यक्रम में शरीक होकर लौटे हैं या कोरोना संकमित देशों तथा भारत के अन्य संक्रमित राज्यों अथवा राजस्थान के अन्य संकमित जिलों से आये हैं व 10 अप्रेल 2020 तक अपनी सम्पूर्ण जानकारी उपखण्ड मजिस्ट्रेट , पुलिस या राजकीय चिकित्सा संस्थान को उपलब्ध करा देवें। यदि उक्त अवधि के पश्चात यह जानकारी में जाता है तो ऐसे व्यक्तियों द्वारा जानबूझकर अपनी उक्त जानकारी नहीं दी गई है अथवा तथ्यों को छिपाया गया है तो ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 राजस्थान एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1957 व भारतीय दण्ड संहिता की संसुगत धाराओं के अन्तर्गत अभियोजन, मुकदमा दर्ज करने की कार्यवाही की जावेगी । साथ ही उक्त व्यक्तियों को शरण देने वाले तथा इनकी जानकारी प्रशासन से छुपाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध भी उक्त अधिनियमों, धाराओं के अन्तर्गत अभियोजन, मुकदमा दर्ज करने की कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। जिसको लेकर आदेश जारी किये जा सुुके हैं।
सिवाना उपखंड अधिकारी प्रमोद सिरवी ने आदेशों की पालना के लिये पुलिस उप अधीक्षक बालोतरा, तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डनायक , सिवाना व समदडी, थानाधिकारी पुलिस थाना सिवाना व समदडी विकास अधिकारी पंचायत समिति , सिवाना समस्त पीईईओ ( PEEO ) भू .अ.नि ILR पंचायत प्रसार अधिकारी PEO पटवारी व ग्राम विकास अधिकारी उपखण्ड क्षेत्र सिवाना को आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 , राजस्थान एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1957 व भारतीय दण्ड संहिता की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित के आदेश दिये हैं।