कोरोना वायरस को लेकर जिला प्रशासन सतर्क, संक्रमण रोकथाम के लिये बरतें सावधानी, आमजन से अपील
बाड़मेर: सिवाना उपखंड अधिकारी प्रमोद सिरवी ने बताया की विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कोरोना संक्रमण को महामारी घोषित करने तथा मुख्यमंत्री द्वारा राजस्थान सरकार जयपुर एवं अति. मुख्य सचिव राजस्थान सरकार द्वारा दी गई एडवाइजरी / निर्देशानुसार कोरोना वायरस से संक्रमण की रोकथाम के लिये सार्वजनिक जीवन एवं स्वास्थ्य के लिये खतरे को ध्यान में रखते हुए जिला कलक्टर बाड़मेर द्वारा 18 मार्च से बाड़मेर जिले में लगाई गई धारा 144 के तहत प्रतिबन्धात्मक आदेश एवं कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के उपायों की जानकारी आमजन को पहुचाने के लिये 20 मार्च को अध्यक्ष मंदिर कमेटी / व्यापार संघ / होटल व रेस्टोरेण्ट मालिकों के साथ स्थानीय विधायक महोदय की उपस्थित में बैठक आयोजित की गई ।
इस बैठक में विकास अधिकारी, तहसीदार , वीसीएमओ सहित व्यापार संघ के प्रतिनितिधियों एवं मंदिर - मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष एवं पुजारियों तथा होटल व रेस्टोरेन्ट के मालिकों द्वारा भाग लिया गया । इस बैठक में कोराने वायरस के बचाव के उपायों की जानकारी दी गई तथा उपस्थितगण को सम्बन्धित कार्यालय परिसर अथवा मंदिर संस्थान जहां भीड़ की संभावना अधिक रहती है , जिसके कारण संक्रमण फैलने की संभावना है।
हेण्ड सेनिटाईजर व सोडियम हाईपोक्लोराइट सोल्यूशन का उपयोग करे: फर्श रेलिंग , दरवाजे . खिडिकियां . बैंचेज इत्यादि को प्रतिदिन 1 प्रतिशत सोडियम हाईपोक्लोराइट सोल्यूशन के माध्यम से विसंकमित करवाने की कार्यवाही करने एवं कार्यालय व मंदिर परिसर में हेण्ड सेनिटाईजर उपलब्ध करवाने के साथ ही उक्त स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में आई . ई . सी . के माध्यम से लोगों को उक्त वायरस से संकमण रोकने के सम्बन्ध में जाकरूक करने एवं इसका आमजन में व्यापक प्रचार - प्रसार करने की अपील की गई ।
मेलों के आयोजन पर रोक: 22 मार्च को पीपलियानाथ मेला वालियाना , 23 मार्च को भीमगोड़ा गणगौर मेला एवं 25 मार्च को थानमाता हिंगलाज माता मेला के आयोजन पर सर्वसम्मति से रोक लगाई गई । तथा मेला आयोजकों से कोरोना वायरस के संक्रमण से आमजन का जीवन बचाने में सहयोग करने के उद्देश्य से मेला आयोजन नहीं किये जाने की अपील की ।
होटल - रेस्टोरेन्ट में बैठकर खाने पर पूर्णतः प्रतिबन्ध: होटल - रेस्टोरेन्ट मालिकों को अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय द्वारा रेस्टोरेन्ट में केवल होम डिलेवरी अथवा तैयार खाना घर ले जाने ( Take away ) की सुविधा ही उपलब्ध रखने एवं रेस्टोरेन्ट में बैठकर खाने पर 31 मार्च तक पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाए जानकारी देते हुए आदेशों की शख्ती से पालना किये जाने की जानकारी दी गई ।